कर्नाटक HC का रणवीर सिंह को फटकार: सुपरस्टार कानून से ऊपर नहीं, कांतारा 'दैव' विवाद में

कर्नाटक HC का रणवीर सिंह को फटकार: सुपरस्टार कानून से ऊपर नहीं, कांतारा 'दैव' विवाद में

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांतारा फिल्म के 'दैव' दृश्य की नकल करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, "सुपरस्टार होने का मतलब कानून से ऊपर होना नहीं है।" नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह के दौरान रणवीर ने रिषभ शेट्टी के प्रसिद्ध दैव दृश्य की नकल की थी। तटीय कर्नाटक के तुलु समुदाय ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया। बेंगलुरु के वकील प्रशांत मेथल ने हाईग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई।रणवीर ने अपनी याचिका में FIR रद्द करने की मांग की। उनका दावा था कि नकल रिषभ की प्रतिभा के प्रति श्रद्धांजलि थी, न कि परंपरा का अपमान। कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सुनवाई स्थगित कर दी। पुलिस ने दो नोटिस जारी किए। शिकायत में कहा गया कि रणवीर ने चावुंडी दैव को "महिला भूत" कहा जो भक्तों के लिए अपमानजनक था। रिषभ ने स्टेज पर ही रोकने की कोशिश की लेकिन रणवीर जारी रहे।रणवीर ने माफी मांगी लेकिन विवाद बढ़ा। सोशल मीडिया पर तुलु समुदाय ने आक्रोश जताया। दैव तुलुनाडु के वन देवता हैं जिनकी पूजा भूत-प्रेत नहीं बल्कि पवित्र रूप में होती है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। रणवीर के वकील ने कहा कि कोई आपराधिक इरादा नहीं था। पुलिस जांच जारी। BJP ने इसे सांस्कृतिक असंवेदनशीलता बताया। यह मामला बॉलीवुड और क्षेत्रीय परंपराओं के बीच संतुलन पर बहस छेड़ेगा। कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया। सुनवाई जारी।

by Dainikshamtak on | 2026-02-25 01:15:09

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