दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार, 2 मई 2025 को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर अदालत के संज्ञान लेने के संबंध में था। कोर्ट ने दोनों नेताओं को सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई 2025 को तय की है।

इस मामले में चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन नामक एक कंपनी के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों को ₹50 लाख में अधिग्रहित किया। यह संपत्तियां नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक की थीं और इनकी अनुमानित कीमत ₹2,000 करोड़ थी। ED का आरोप है कि गांधी परिवार और अन्य आरोपियों ने यह लेन-देन एक आपराधिक साजिश के तहत किया, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों का निजी लाभ के लिए उपयोग किया जा सके।

कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक साजिश बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह मामला उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित है। ED के चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं के अलावा कुछ अन्य लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। इस मामले ने देशभर में राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है और इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

by Dainik Shamtak on | 2025-05-02 16:18:52

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