दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट तुरंत बहाल करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट तुरंत बहाल करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया है और मामले में केंद्र सरकार तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया है। यह याचिका पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की ओर से दायर की गई थी, जिसमें अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने तत्काल राहत देने के बजाय याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए पक्षकारों से जवाब मांगा है। यह विवाद उस समय सामने आया जब कॉकरोच जनता पार्टी का ऑनलाइन अभियान अचानक इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की खबरें आईं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका अकाउंट कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर रोका गया, जबकि उनका तर्क है कि यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डालता है। दूसरी ओर, सरकार की ओर से ऐसे मामलों में आम तौर पर यह कहा जाता है कि सोशल मीडिया सामग्री पर प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कारणों के तहत लगाया जाता है। अदालत ने फिलहाल यह रुख अपनाया है कि इस स्तर पर तत्काल बहाली का आदेश देना उचित नहीं होगा और पहले सरकार तथा प्लेटफॉर्म का पक्ष सुना जाएगा। इस मामले ने डिजिटल अधिकारों, ऑनलाइन अभिव्यक्ति, और प्लेटफॉर्मों पर सरकारी कार्रवाई की सीमा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। साथ ही, यह मामला इस बात का भी संकेत देता है कि सोशल मीडिया पर उभरने वाले राजनीतिक या व्यंग्यात्मक अभियानों पर कानूनी निगरानी कितनी जल्दी बढ़ सकती है। अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि अकाउंट बहाली को लेकर अदालत क्या रुख अपनाती है और क्या ब्लॉकिंग का आदेश बरकरार रहता है या नहीं। फिलहाल, पार्टी को तत्काल राहत नहीं मिली है और मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश कर गया है।


by Dainikshamtak on | 2026-05-29 15:07:13

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