'इंडियाज गॉट लैटेंट' मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, समय रैना पर जुर्माना, कहा- अदालत को गुमराह किया

'इंडियाज गॉट लैटेंट' मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, समय रैना पर जुर्माना, कहा- अदालत को गुमराह किया

 'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए उन पर जुर्माना लगाया और कहा कि उन्होंने अदालत को गुमराह किया तथा पहले दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि समय रैना ने न्यायालय के समक्ष किए गए अपने वादों और निर्देशों का पालन नहीं किया, जिससे अदालत की कार्यवाही प्रभावित हुई। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासनों का गंभीरता से पालन करना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना आवश्यक है। यह मामला 'इंडियाज गॉट लैटेंट' कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य संबंधित व्यक्तियों से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने, सार्वजनिक माफी और दिव्यांगजनों के हित में सकारात्मक पहल करने जैसे निर्देश दिए थे। अदालत के समक्ष यह भी कहा गया कि पूर्व में दिए गए कुछ आश्वासनों का अपेक्षित रूप से पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए जुर्माना लगाया और भविष्य में आदेशों के पूर्ण अनुपालन की अपेक्षा जताई। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में जुर्माने की राशि को लेकर अलग-अलग जानकारी सामने आई है। अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रारंभिक रूप से अधिक राशि का उल्लेख हुआ, लेकिन अंतिम आदेश में समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। 

by Dainikshamtak on | 2026-07-15 14:56:17

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