SEBI के नए विज्ञापन मानदंड, 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स माने जाएंगे ‘सेलिब्रिटी’

SEBI के नए विज्ञापन मानदंड, 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स माने जाएंगे ‘सेलिब्रिटी’

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय विज्ञापनों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी एक सोशल मीडिया मंच पर 5 लाख या उससे अधिक फॉलोअर्स रखने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को सेबी द्वारा विनियमित संस्थाओं के विज्ञापनों के संदर्भ में “सेलिब्रिटी” की श्रेणी में माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ऐसे डिजिटल क्रिएटर्स पर वही नियम और जिम्मेदारियां लागू होंगी जो अब तक फिल्म कलाकारों, खेल हस्तियों और अन्य प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्तियों पर लागू होती रही हैं। सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, ब्रोकिंग सेवाओं और अन्य वित्तीय उत्पादों से जुड़े प्रचार में उपभोक्ताओं को भ्रामक या अप्रमाणित दावे प्रस्तुत न किए जाएं। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वित्तीय उत्पादों और निवेश संबंधी सामग्री का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। बड़ी संख्या में लोग डिजिटल क्रिएटर्स की सलाह और सिफारिशों के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं। ऐसे में नियामक का मानना है कि अधिक प्रभाव रखने वाले क्रिएटर्स के लिए स्पष्ट जवाबदेही और आचार मानकों का होना आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार नए नियमों से वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार विज्ञापन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों को अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होगी। यदि कोई क्रिएटर सेबी द्वारा विनियमित संस्था के विज्ञापन या प्रचार में शामिल होता है, तो उसे निर्धारित नियमों, प्रकटीकरण आवश्यकताओं और अन्य नियामकीय प्रावधानों का पालन करना होगा। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम डिजिटल मीडिया और वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते संबंधों को देखते हुए नियामकीय ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इससे निवेशकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ सोशल मीडिया आधारित वित्तीय प्रचार में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। आने वाले समय में इन दिशा-निर्देशों के प्रभाव से कंटेंट क्रिएटर्स, वित्तीय कंपनियों और विज्ञापन उद्योग की कार्यप्रणाली में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-28 17:57:57

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