भारतीय रेलवे ने 1 मई 2025 से एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है, जिसके तहत वेटिंग लिस्ट टिकट धारकों को अब स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि आरक्षित कोचों में भीड़भाड़ को कम किया जा सके और केवल कन्फर्म टिकट धारकों को ही यात्रा की अनुमति दी जा सके।
इस नए नियम के अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट धारकों को केवल जनरल (अनारक्षित) कोचों में यात्रा करने की अनुमति होगी। यदि कोई यात्री वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा: स्लीपर क्लास के लिए ₹250 और एसी क्लास के लिए ₹440 तक का जुर्माना, साथ ही बोर्डिंग स्टेशन से अगले स्टेशन तक का किराया भी वसूला जाएगा।
इसके अतिरिक्त, रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है, जिससे अब यात्री केवल 60 दिन पहले तक ही टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए अब ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
यह कदम यात्रियों को समय पर टिकट बुक करने और यात्रा की योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही रेलवे को भीड़भाड़ को नियंत्रित करने में मदद करेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले अपने टिकट की स्थिति की पुष्टि करें और नए नियमों का पालन करें।
by Dainik Shamtak on | 2025-05-03 14:34:47