FSSAI ने खाद्य पैकेजिंग और परोसने में अखबार के उपयोग पर रोक दोहराई

FSSAI ने खाद्य पैकेजिंग और परोसने में अखबार के उपयोग पर रोक दोहराई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के खाद्य विक्रेताओं, रेस्तरां, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे भोजन को लपेटने, परोसने या पैक करने के लिए अखबारों का उपयोग तत्काल बंद करें। खाद्य सुरक्षा नियामक ने चेतावनी दी है कि अखबारों में प्रयुक्त स्याही और अन्य रासायनिक तत्व भोजन को दूषित कर सकते हैं तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

एफएसएसएआई के अनुसार, अखबारों में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटिंग इंक में विभिन्न रसायन, पिगमेंट, बाइंडर और भारी धातुएं मौजूद हो सकती हैं। विशेष रूप से गर्म, तैलीय या नमी वाले खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर ये तत्व भोजन में स्थानांतरित हो सकते हैं। नियामक का कहना है कि लंबे समय तक ऐसे दूषित पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

हालिया निरीक्षणों के दौरान कुछ खाद्य विक्रेताओं द्वारा वड़ा पाव, समोसा, पकौड़े और अन्य स्नैक्स को अखबार में परोसने या पैक करने के मामले सामने आए थे। इसके बाद एफएसएसएआई और स्थानीय प्रशासन ने जागरूकता अभियान और प्रवर्तन गतिविधियों को तेज किया। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रथा लंबे समय से प्रचलित रही है, लेकिन खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है।

एफएसएसएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अखबार का उपयोग केवल पैकिंग या परोसने के लिए ही नहीं, बल्कि तले हुए खाद्य पदार्थों से अतिरिक्त तेल सोखने के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। नियामक के अनुसार, ऐसे उपयोग से भी भोजन और अखबार के बीच सीधा संपर्क होता है, जिससे रासायनिक संदूषण का जोखिम बना रहता है।

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रासायनिक जोखिमों के अलावा स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण चिंता है। अखबार वितरण और परिवहन के दौरान विभिन्न वातावरणों से गुजरते हैं और उन पर धूल, गंदगी, बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीव मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में उनका खाद्य पदार्थों के संपर्क में आना खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है।

एफएसएसएआई ने याद दिलाया है कि खाद्य पैकेजिंग से संबंधित नियमों के तहत अखबार या इसी प्रकार की सामग्री का उपयोग भोजन को लपेटने, ढकने या परोसने के लिए प्रतिबंधित है। प्राधिकरण खाद्य व्यवसाय संचालकों से अनुमोदित खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री और सुरक्षित कंटेनरों का उपयोग करने की अपील कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित पैकेजिंग व्यवस्था खाद्य सुरक्षा श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि खाद्य पदार्थों का भंडारण, परिवहन और वितरण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। इसी उद्देश्य से एफएसएसएआई राज्यों और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर नियमों के अनुपालन पर निगरानी बढ़ा रहा है।

इस निर्देश को देश में खाद्य सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नियामक का कहना है कि सुरक्षित पैकेजिंग और स्वच्छ खाद्य प्रथाओं को अपनाकर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संरक्षण को बेहतर बनाया जा सकता है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-08 02:33:42

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