तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभागों और शराब दुकानों को आयु सत्यापन प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कम उम्र के युवाओं में शराब सेवन को रोकना और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम करना है। राज्य सरकार ने दुकानदारों और लाइसेंसधारकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई राज्यों में शराब खरीदने और सेवन की न्यूनतम आयु निर्धारित है तथा इसे लागू करने के लिए नियमित निरीक्षण और सत्यापन प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तमिलनाडु सरकार का यह फैसला युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और स्वास्थ्य प्रभावों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कम उम्र में शराब सेवन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन ने दुकानों पर आयु सत्यापन दस्तावेज जांचने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि शराब नीति हमेशा सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े व्यापक विमर्श का हिस्सा रही है। तमिलनाडु में TASMAC के माध्यम से शराब बिक्री का बड़ा नेटवर्क संचालित होता है और सरकार समय-समय पर नियमों में बदलाव करती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सख्ती से लागू किया जाए तो यह कदम युवाओं में शराब की उपलब्धता कम करने और जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। फिलहाल राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को नए निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है।
by Dainikshamtak on | 2026-05-14 18:12:19