अदालत ने शिखर धवन की पूर्व पत्नी को ₹5.7 करोड़ लौटाने का निर्देश दिया

अदालत ने शिखर धवन की पूर्व पत्नी को ₹5.7 करोड़ लौटाने का निर्देश दिया

एक अदालत ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी को ₹5.7 करोड़ की राशि लौटाने का निर्देश दिया है। आदेश में अदालत ने कहा कि संबंधित राशि को निर्धारित समयसीमा के भीतर वापस किया जाए। मामला वित्तीय लेनदेन और वैवाहिक विवाद से जुड़ा बताया गया है, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में उपलब्ध दस्तावेजों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला। मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन न करने की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जा सकती है। शिखर धवन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लंबे समय तक खेल चुके हैं और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय रहे हैं। यह मामला व्यक्तिगत विवाद से संबंधित है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया गया है। आदेश के बाद संबंधित पक्षों को कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें अपील का अधिकार भी शामिल हो सकता है। मामले से जुड़े अन्य विवरण अदालत के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। 

by Dainikshamtak on | 2026-02-25 18:54:29

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