लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पारित, परीक्षा सुरक्षा होगी और मजबूत 🟡 Arti

लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पारित, परीक्षा सुरक्षा होगी और मजबूत  🟡 Arti

लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित परीक्षा धोखाधड़ी, तकनीकी माध्यमों से होने वाली अनियमितताओं और अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। सरकार का कहना है कि यह संशोधन देशभर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को और अधिक मजबूत करेगा। हाल के वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में सामने आए कथित पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के मामलों के बाद परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने की मांग लगातार उठ रही थी। सरकार के अनुसार संशोधन विधेयक में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, संगठित परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल नेटवर्क पर सख्त कानूनी प्रावधान, जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने तथा परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना और परीक्षा प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखना इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य है। वहीं विपक्ष के सदस्यों ने भी विधेयक पर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराते हुए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया। विधेयक के लोकसभा से पारित होने के बाद अब इसे संसदीय प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा। यदि यह दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करता है, तो संशोधित कानून लागू किया जाएगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सख्त कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, पारदर्शी परीक्षा प्रबंधन और समयबद्ध जांच व्यवस्था भी परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य लाखों अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर प्रदान करना और सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ करना है। आने वाले समय में इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं भी अधिसूचित की जा सकती हैं।

by Dainikshamtak on | 2026-07-29 18:09:01

Related Post