Supreme Court of India ने Election Commission of India द्वारा जारी एक सर्कुलर को नियमों के अनुरूप मानते हुए उस पर आपत्ति जताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका All India Trinamool Congress की ओर से दायर की गई थी।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग का सर्कुलर मौजूदा नियमों और कानूनी प्रावधानों के विपरीत नहीं है। इस प्रकार, न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए आयोग के निर्णय को बरकरार रखा।
यह मामला पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले सामने आया था, जिससे इसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। याचिका में सर्कुलर की वैधता और उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए थे।
विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका और अधिकारों को स्पष्ट करता है। इससे चुनावी प्रशासन में संस्थागत स्वायत्तता को भी बल मिलता है।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में चुनावी गतिविधियां अपने अंतिम चरण में हैं और सभी राजनीतिक दल परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।
by Dainikshamtak on | 2026-05-02 18:05:42