Delhi Government ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्कूल अभिभावकों से एक बार में एक महीने से अधिक की फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह कदम अभिभावकों पर आर्थिक दबाव कम करने और शुल्क वसूली प्रक्रिया को विनियमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार के अनुसार, कुछ स्कूलों द्वारा एक साथ कई महीनों की फीस लेने की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद यह स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए। नए नियम के तहत मासिक आधार पर फीस वसूली सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। इससे अभिभावकों को अपने वित्तीय प्रबंधन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्देश निजी स्कूलों की फीस संरचना को संतुलित करने और अभिभावकों के हितों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं।
हालांकि, स्कूल प्रबंधन और संबंधित संस्थाओं की ओर से इस फैसले पर प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है, और इसके क्रियान्वयन पर आगे नजर रखी जाएगी।
by Dainikshamtak on | 2026-05-02 18:21:42